नई दिल्ली/चंडीगढ़: जेबीटी भर्ती घोटाले (JBT recruitment case) में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला (Om prakash Chautala ) की सजा पूरी हो गई है. तिहाड़ जेल प्रशासन ने इस बात की जानकारी ओम प्रकाश चौटाला के वकील को दी. बताया गया है कि कल रात को उनकी सजा पूरी हो गई है. कुछ कागजी कार्रवाई बची हुई है. उसे पूरा होते ही आधिकारिक तौर पर रिहाई के आदेश जारी हो जाएंगे. हालांकि ओम प्रकाश चौटाला अभी तिहाड़ जेल से बाहर ही हैं. वकील का कहना है कि सजा होने से कल तक सरकारी छूट समेत सभी मिलाकर ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो गई है. बता दें कि जेबीटी भर्ती घोटाले में साल 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई थी.
क्या था मामला?
सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक हरियाणा में इनेलो की सरकार बनने के बाद साल 1999-2000 में जेबीटी टीचर की भर्ती निकाली गई. चौटाला सरकार ने भर्ती का अधिकार एसएससी से लेकर अपने पास रख लिया और इसके लिए जिला स्तर पर समितियां गठित कर दीं. चार्जशीट के मुताबिक 3206 जूनियर बेसिक ट्रेंड (जेबीटी) टीचर्स की नियुक्ति में ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटालाने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया. नियुक्तियों की दूसरी लिस्ट 18 जिलों की चयन समिति के सदस्यों और अध्यक्षों को हरियाणा भवन और चंडीगढ़ के गेस्ट हाउस में बुलाकर तैयार कराई गई. इसमें जिन अयोग्य उम्मीदवारों से पैसा मिला था उनके नाम योग्य उम्मीदवारों की सूची में डाल दिए गए.
ऐसे हुआ मामले का खुलासा