चंडीगढ़:चंडीगढ़ मेंबेकार पड़ चुके और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए यूटी प्रशासन ने पुराने वाहन के 15 वर्ष पूरा होने के बाद नए वाहन के पंजीकरण कराने की अपील की गई है. ऐसे में पुराने वाहनों के मालिकों को यूटी प्रशासन ने 1 अप्रैल से राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति के तहत पंजीकरण करने पर रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत तक की छूट देने की घोषणा की गई है. वहीं, अभी तक शहर में 98 सरकारी वाहन है जो स्क्रैप पॉलिसी के अंदर नष्ट किए जाएंगे. वहीं, अभी तक शहरवासियों में 48 ऐसे में लोगों ने पंजीकरण करवा लिया है.
बता दें कि भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, द्वारा 5 अक्टूबर, 2021 को जारी अधिसूचना के अनुसरण में और राज्यों के साथ चंडीगढ़ द्वारा भी सहूलियत करते हुए चंडीगढ़ में मोटर वाहन कर में रियायत तय की थी. ऐसे में राष्ट्रीय वाहन स्क्रैप नीति के अनुसार, 15 वर्ष से अधिक आयु के वाणिज्यिक वाहन और 20 वर्ष से अधिक आयु के यात्री वाहनों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप करना होगा, यदि ये फिटनेस और उत्सर्जन परीक्षण पास नहीं करते हैं तो उन्हें यह लाभ नहीं मिल पाएगा.
यूटी प्रशासन द्वारा बीते दिन जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि गैर-परिवहन (निजी) वाहनों के पंजीकरण के मामले में मोटर वाहन कर पर 25% की छूट और परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों के मामले में 15% की छूट दी जाएगी. अधिसूचना जारी करते हुए, यूटी के गृह सचिव नितिन कुमार यादव ने कहा कि रियायत केवल तभी स्वीकार्य होगी, जब पंजीकृत नया वाहन उसी श्रेणी (दो पहिया/चार पहिया) और श्रेणी (परिवहन/गैर-परिवहन) का हो, जिसे वाहन मालिक द्वारा रद्द कर दिया गया था. गृह सचिव नितिन कुमार यादव ने कहा कि अगर मालिक 15 साल पुराने गैर-परिवहन चार पहिया वाहन को स्क्रैप करना चाहता है और छूट का दावा करता है, तो नया रिजस्टर्ड वाहन उसी श्रेणी और वर्ग का होना चाहिए.
प्रशासन ने जमा प्रमाणपत्र (सीडी) जमा करने पर नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में रियायत के प्रावधान के संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को लागू करने का निर्णय लिया है, वाहन के मालिक को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) जब वह वाहन को स्क्रैपिंग के लिए आरवीएसएफ के पास जमा करता/करती है.