चंडीगढ़/नई दिल्ली:सागर हत्याकांड (Sagar Murder Case) के मुख्य आरोपी सुशील कुमार की छह दिन की रिमांड अवधि आज समाप्त होने के बाद उसे दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से सुशील कुमार और उसके साथी अजय कुमार की सात दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी.
कोर्ट ने सुशील कुमार और उसके साथी अजय की पुलिस रिमांड चार दिन के लिए बढ़ा दी है. बता दें कि, छह दिन की रिमांड अवधि के दौरान उसके छह साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभी 10 से ज्यादा आरोपी फरार हैं.
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गौरतलब है कि बीते 4 मई की देर रात छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर एवं उसके साथियों की बेरहमी से पिटाई की गई थी. इस पिटाई का वीडियो (Sagar rana death video) भी सामने आ चुका है, जिसमें सुशील कुमार को हाथ में डंडा जबकि उसके साथी के हाथ में पिस्तौल देखी जा सकती है. इस वारदात में सागर की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी, जबकि उसके 2 साथी घायल हुए थे.
वारदात का मुख्य आरोपी दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को बनाया गया है. इस वारदात में 15 से ज्यादा पहलवान शामिल थे. इस मामले में सुशील की गिरफ्तारी के बाद अदालत ने उसे 6 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा था, जिसकी अवधि आज समाप्त होने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया.
सात दिन की पुलिस हिरासत मांगी
दिल्ली पुलिस की ओर से वकील आशीष काजल ने कहा कि अभी तक 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं. उन्होंने कोर्ट से सुशील कुमार और अजय कुमार की सात दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की. उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत के दौरान सुशील कुमार की निशानदेही पर पिस्तौल बरामद किया गया था.
उन्होंने कहा कि इस घटना का मास्टरमाइंड सुशील कुमार है. एक आरोपी के पास से वीडियो क्लिप मिला है. अभी वाहन और उसके मालिक के बारे में पता करना है. अब तक सात वाहन बरामद किए गए हैं. अभी और चार वाहनों का संबंध पता चला है.
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इस मामले में अभी जो फरार चल रहे हैं वे सभी आरोपी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. आरोपियों के मोबाइल फोन भी बरामद किए जाने हैं. वहीं इस मामले में 18 से 20 लोगों की संलिप्तता का पता चला है, जो आरोपी अभी फरार हैं उनके ठिकानों का पता लगाना है. जिन लोगों ने आरोपियों को छिपाया और उन्हें बचाने की कोशिश की उनका भी पता करना है. वकील ने कहा कि जांच एजेंसी को जांच करने के लिए और समय की जरुरत है.
छह दिन में दिल्ली पुलिस ने क्या किया
सुशील कुमार की ओर से वकील प्रदीप राणा ने कहा कि जब जांच अधिकारी को छह दिन की हिरासत दी गई तो उसने दूसरी एजेंसी को क्यों दे दिया. मॉडल टाउन के एसएसओ को हिरासत दी गई थी. जब तक जांच अधिकारी को केस डायरी के साथ उपस्थित नहीं किया जाता तब तक कोई दलील नहीं दी जा सकती. उन्होंने कहा कि छह दिनों में क्या किया गया. पुलिस कह रही है कि सुशील कुमार की लाइसेंसी पिस्तौल को जब्त किया गया जबकि उसका कोई उपयोग नहीं किया गया था.
मीडिया को वीडियो क्लिप दिए गए