चंडीगढ़: हरियाणा रोडवेज चंडीगढ़ के महाप्रबंधक अमरिंदर सिंह को एक विधवा महिला के पति का पेंशन रोकना मंहगा पड़ गया. हाईकोर्ट ने महाप्रबंधक पर पचास हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इसके साथ ही उनके खिलाफ अवमानना का केस भी दर्ज करने के निर्देश दिए.
क्या है मामला?
मामला हरियाणा रोडवेज पंचकूला के एक ड्राइवर की विधवा की फैमिली पेंशन देने का है. विधवा रामरति के प्रति सज्जन सिंह हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर के पद पर तैनात थे. उनकी 28 सितंबर 1991 को मौत हो गई तब से लेकर आज तक महिला फैमिली पेंशन और अन्य लाभ की आस लगाए बैठी है.
महिला ने साल 2017 में हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी. हाईकोर्ट ने पिछले साल 28 दिसंबर को हरियाणा रोडवेज के महानिदेशक के आश्वासन के बाद याचिका का निपटारा कर दिया था. हाईकोर्ट ने विभाग को आदेश दिया था कि विभाग 3 महीने में ब्याज समेत रामरति को उसकी सभी लाभ राशि जारी कर देगा, लेकिन हरियाणा रोडवेज चंडीगढ़ के महाप्रबंधक अमरिंदर सिंह ने इस आदेश के खिलाफ समय सीमा बीत जाने के बाद भी पिछले महीने हाईकोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर कर इस आदेश को गलत बताते हुए दोबारा विचार करने की मांग कर डाली.