चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से जेल में बंद राम रहीम को बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट में राम रहीम की पत्नी हरजीत कौर ने हाई कोर्ट में राम रहीम की पैरोल की याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने इस याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया है.
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने सवाल पूछा है कि राम रहीम खुद जीवित हैं. ऐसे में उन्होंने किस हैसियत से याचिका दायर की है. इससे पहले सुनारिया जेल सुपरिटेडेंट ने भी इस खारिज कर दिया था.
हाईकोर्ट ने राम रहीम की पत्नी हरजीत कौर की तरफ से दायर राम रहीम की पैरोल याचिका को खारिज कर दिया है. इससे पहले हाईकोर्ट की तरफ से कई सवाल भी पैरोल की याचिका को लेकर उठाए गए.
मामले की जानकारी देते हुए वकील मोहिंदर जोशी ने बताया कि राम रहीम पत्नी हरजीत कौर ने याचिका दायर कर कहा था कि राम रहीम की माता नसीब कौर जो करीब 85 साल की हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है, ऐसे में राम रहीम उनके इकलौते बेटे हैं. नसीब कौर की देखभाल के लिए राम रहीम को पैरोल दी जाए.
इस पैरोल याचिका को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इससे पहले एक रिप्रेजेंटेशन सुनारिया जेल प्रशासन को दी गई थी. उसमें भी कहा गया था कि राम रहीम की माता की तबीयत खराब है. जिसके चलते राम रहीम को पैरोल दी जाए. रोहतक प्रशासन ने सिरसा प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी कि राम रहीम की बेल से कोई परेशानी तो नहीं होगी ?