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मानेसर जमीन घोटाला: आरोपी पूर्व आईएएस को हाईकोर्ट से राहत के संकेत

पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने मानेसर जमीन घोटाले में पूर्व आईएएस डी.आर ढींगरा को आरोपी बनाया था. जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने सीबीआई विशेष अदालत से पूछा है कि क्यों ना फैसले पर रोक लगा दी जाए.

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Published : Dec 22, 2020, 4:45 PM IST

चंडीगढ़:मानेसर जमीन घोटाले में आरोपी पूर्व आईएएस डी.आर ढींगरा को पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट द्वारा समन जारी करने पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने पूछा कि क्यों ना फैसले पर रोक लगा दी जाए. जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने मामले पर 8 जनवरी के लिए अगली सुनवाई तय की है.

इससे पहले 1987 बैच के आईएएस अधिकारी और राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए सीबीआई विशेष अदालत पंचकूला द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी थी.

हाईकोर्ट ने सीबीआई विशेष अदालत से पूछा सवाल.

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पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के कार्यकाल में हुए मानेसर जमीन घोटाले में 1 दिसंबर को सीबीआई कोर्ट ने पांच ने आरोपियों को समन किया था. इसके बाद आरोपी की संख्या 34 से बढ़कर 39 हो गई.

सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 34 के खिलाफ 17 दिसंबर 2015 को मामला दर्ज किया था. इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था. ईडी ने हुड्डा और अन्य के खिलाफ सीबीआई के एफआईआर के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया था.

ये है पूरा मामला

आरोप है कि अगस्त 2014 में निजी बिल्डरों ने हरियाणा सरकार के अज्ञात लोगों के साथ मिलीभगत कर गुरुग्राम जिले के मानेसर, नौरंगपुर और नखराला आदि गांव के किसानों और भूमि वासियों को अधिकरण का भय दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने-पौने दाम पर खरीद ली थी. हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को औने-पौने दाम पर बेचने का आरोप है.

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