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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई की दोनों याचिकाओं को किया खारिज

लॉरेंस बिश्नोई को डर है कि पुलिस प्रोडक्शन वारंट के बहाने उसका फर्जी एनकाउंटर कर सकती है. इसलिए उसने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि उससे पूछताछ भरतपुर जेल में ही हो, लेकिन कोर्ट ने बिश्नोई की याचिका को खारिज कर दिया है.

gangster lawrence bishnoi
gangster lawrence bishnoi

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Published : Dec 21, 2020, 5:33 PM IST

चंडीगढ़:गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दोनों याचिकाएं पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी हैं. बिश्नोई ने याचिका में कहा था कि उससे भरतपुर जेल में ही पूछताछ की जाए, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसे पूछताछ के लिए हरियाणा या चंडीगढ़ लाया गया तो उसका भी एनकाउंटर किया जा सकता है.

बता दें कि हरियाणा पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस अलग-अलग मामलों में लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के लिए लाना चाहती है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जाए.

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हरियाणा पुलिस 2020 में डबवाली में हुए डबल मर्डर मामले में उसे पूछताछ करना चाहती है. जबकि चंडीगढ़ पुलिस सेक्टर-9 और सेक्टर-33 में व्यापारी के घर के बाहर गोलाबारी मामले में पूछताछ करना चाहती है.

कौन है लॉरेंस बिश्नोई?

लॉरेंस बिश्नोई कुख्यात गैंगस्टर है. जो 2 साल से भरतपुर की जेल में बंद है. 31 मई को चंडीगढ़ सेक्टर-33 में शराब कारोबारी सिंगला की कोठी पर गोलियां बरसाई गई थीं और 2 जून को सेक्टर-9 स्थित शराब के ठेके पर भी गोलीबारी हुई थी. इन दोनों मामलों में पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर चंडीगढ़ लाना चाहती है. बता दें कि, जिस समय दोनों घटनाएं हुईं, वो जेल में था. पुलिस की जांच में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था.

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