चंडीगढ़: चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने पिछले साल शहर के प्राइवेट स्कूलों को अपनी बैलेंस शीट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के जो आदेश दिए थे उन आदेशों पर शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी. वहीं प्राइवेट स्कूलों की संस्था इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन (Independent School Association) ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की थी उसे खारिज कर दिया गया.
हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की याचिका खारिज करते हुए कहा कि शिक्षा व्यवसाय नहीं है. यह समाज के प्रति सेवा है. इससे होने वाली आय स्कूल की प्राथमिकता नहीं हो सकती. हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चंडीगढ़ के शिक्षा विभाग ने ये निर्देश देकर कोई गलत निर्णय नहीं लिया था कि उसे खारिज किया जा सके.
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हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर बैलेंस शीट अपलोड करने के आदेश दे दिए हैं. साथ ही हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिए हैं कि ऐसा करने के लिए इन स्कूलों को थोड़ा समय दिया जाए.
बता दें कि, चंडीगढ़ प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा शहर के सभी निजी स्कूलों को अपनी बैलेंस शीट अपने स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करने के आदेश दिए थे. जिसको इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन द्वारा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. आज इसी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्कूलों की ये याचिका खारिज कर दी.
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