चंडीगढ़: अभिभावकों से फीस लेने के मामले में निजी स्कूलों को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने कहा है कि मामले में कोई भी अर्जेंसी नहीं है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि याचिका पर फैसले से पहले अभिभावकों को सुनना जरूरी है. फिलहाल इस मामले में कोई जल्दी भी नहीं है. लिहाजा सुनवाई 7 सितंबर तक स्थगित कर दी है.
बता दें कि हरियाणा के निजी स्कूलों की ओर से पंजाब की तर्ज पर बच्चों से 70 फीसदी फीस जमा कराने की मांग की थी. जिसका हरियाणा स्कूल पेरेंट्स वेलफेयर लीग और दूसरे अभिभावक संगठनों ने विरोध किया था. सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा तीन महीने की फीस नहीं मिल पाने से अगर वाकई में स्कूल चला पाने में दिक्कत हो रही है तो ऐसे स्कूलों को बंद कर देना चाहिए.