चंडीगढ़:हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में सीबीआई कोर्ट की कार्यवाही पर 9 अगस्त तक रोक लगा दी है.
बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी. हुड्डा ने याचिका में मांग की थी कि सीबीआई ने उनके खिलाफ गलत चार्जेस फ्रेम किए हैं. अब इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट की कार्यवाही पर 9 अगस्त तक रोक लगा दी है.
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गौरतलब है कि एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कई लोग आरोपी हैं. इस मामले में पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत की ओर से भूपेंद्र हुड्डा सहित अन्य आरोपियों पर आरोप तय (चार्जेस फ्रेम) तय कर दिए गए हैं. कोर्ट ने मामले में आरोपियों पर धारा 120बी (साजिश रचना), 420 भारतीय दंड संहिता(धोखाधड़ी), 13 (2), 13 1 (डी) (भ्रष्टाचार अधिनियम) के तहत आरोप तय किए हैं. बता दें कि मामले में एक आरोपी मोती लाल वोहरा की मौत हो चुकी है.