चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चेन स्नेचिंग के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यदि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर नरमी बरती गई तो लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा. चंडीगढ़ में आए दिन चेन स्नेचिंग की बढ़ती घटनाओं पर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि इन चेन स्नेचर्स के खौफ के चलते लोग खास तौर पर महिलाएं और बच्चे शाम और देर रात को घरों से निकलने से डरने लगे हैं.
कोर्ट ने कहा कि इनका खौफ इतना बढ़ चुका है कि अब लोग इनसे उलझने तक से डरते हैं, क्योंकि उलझने पर ये स्नेचर उन्हें भारी नुकसान तक पहुंचा देते हैं. ऐसे अपराधियों से सख्ती से निपटा जाना बेहद जरूरी है ताकि आम लोगों में इनका डर कम किया जा सके. हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे अपराधों से अदालत नरमी बरतने लगे तो आप लोगों का न्याय व्यवस्था पर से विश्वास कम होगा.
आरोपी की जमानत याचिका पर कोर्ट ने क्या कहा, देखिए रिपोर्ट आरोपी पर युवकों से लूटपाट का है आरोप
आपको बता दें कि जिस पर मामला चल रहा है उस पर आरोप है कि उसने बुडैल में अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ युवाओं से देर रात लूटपाट और स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था. उस इलाके में ऐसी वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं. आरोपी को पीड़ितों ने भी पहचान लिया था और इससे लूटपाट का सामान भी जब्त किया गया जा चुका है.
आरोपी गवाहों को नुकसान पहुंचा सकता है- कोर्ट
कोर्ट में आखिर में कहा कि अगर इसे जमानत दी गई तो पूरी आशंका है कि वह फिर से अपराध के रास्ते पर चला जाएगा. वह गवाहों को नुकसान भी पहुंचा सकता है या फरार हो सकता है. आरोपी इस केस का ट्रायल को लटकाने की कोशिश करेगा. ऐसे आरोपियों पर अदालत नरमी नहीं दिखा सकती. आरोपी को उसके किए की सजा ट्रायल कोर्ट ही देगी, लेकिन फिलहाल उसे किसी भी सूरत में जमानत नहीं दी जा सकती.
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