चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अक्सर यह मांग की जाती है कि ट्रायल कोर्ट को जल्दी सुनवाई के निर्देश दिए जाएं. ऐसे ही एक मामले में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कोविड-19 के चलते मौजूदा परिस्थितियों में किसी भी कोर्ट को जल्दी सुनवाई के निर्देश नहीं दिए जा सकते.
मंगलवार को जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने फैसले में कहा कि मौजूदा समय में जबकि कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, तो किसी भी जुडिशल ऑफिसर और उसके स्टाफ की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता.
ऐसे में हाईकोर्ट फिलहाल किसी भी ट्रायल कोर्ट को जल्दी सुनवाई के लिए नहीं कहेगा. संभव हो तो अगली सुनवाई पर एप्लीकेशन के निपटारे का प्रयास करें. जस्टिस गिल ने फैसले में कहा कि संभव हो तो ट्रायल कोर्ट मामले की अगली सुनवाई पर याचिका का निपटारा करने का प्रयास करें.