चंडीगढ़: हरियाणा सरकार की ओर से हटाए गए 1983 पीटीआई शिक्षकों को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. पीटीआई शिक्षकों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शिक्षकों की सेवाओं को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं.
सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने बताया कि नए पीटीआई शिक्षकों की नियुक्ती में एचएसएससी को कम से कम 5 महीने का वक्त लग सकता है. जिसपर जस्टिस महावीर सिंह संधू ने निकाले गए पीटीआई शिक्षकों की सेवाओं को अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए. अब याचिका पर अगली सुनवाई मंगलवार को होगी.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1983 पीटीआई टीचर को हटाने के हरियाणा सरकार के फैसले को पीटीआई शिक्षकों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. जिसपर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका में पीटीआई टीचर्स की तरफ से हरियाणा सरकार के उस आदेश पर रोक की मांग की गई, जिसके तहत तीन दिन के अंदर सभी टीचर्स की सेवा समाप्त करने के आदेश जारी किए गए थे.
याचिका में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को उनकी विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए सरकार को पांच महीने के अंदर पीटीआई की नई भर्ती करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटाने के बारे कोई आदेश जारी नहीं किया था. याची ने कोर्ट को बताया कि नई भर्ती में पांच महीने का समय लगे,गा तब तक स्कूलों में पीटीआई टीचर का काम कौन करेगा?