चंडीगढ़:हरियाणा सरकार द्वारा साल 2015 में एक्साइज इंस्पेक्टरों की पोस्ट निकाली गई थी. इसको चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जहां पर हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से जवाब मांगा है.
दरअसल याचिकाकर्ता ने एक्साइज इंस्पेक्टर पद के लिए आवेदन किया और आयोजित की गई परीक्षा में भाग लिया. याची को 142 अंक प्राप्त हुए, लेकिन उसे दस्तावेजों की जांच के लिए नहीं बुलाया गया.