चंडीगढ़: कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की जांच के लिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सबका मंगल हो संस्था से जुड़ी ‘हरियाणा प्रोग्रेसिव फार्मर यूनियन’ की याचिका पर शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को आदेश दिए कि पहले डीके बासू बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई हिदायतों का सख्ती से पालन करते हुए ये सुनिश्चित करते कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस की फुल यूनिफॉर्म और नेम प्लेट आदि हो. ड्यूटी पर नियुक्त सभी कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी रजिस्टर में दर्ज हो और पुलिस कार्रवाई के दौरान घायल हुए प्रदर्शनकारी को तुरंत चिकित्सा सहायता मिले.
‘हरियाणा प्रोग्रेसिव फार्मर यूनियन’ के संयोजक दीपक लोहान ने एडवोकेट प्रदीप रापड़िया और प्रवीन कुमार के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि कृषि अध्यादेशों के विरोध में रैली निकाल रहे किसानों पर पुलिस के भेष में बिना वर्दी वाले व्यक्ति ने लाठीचार्ज करते हुए कई किसानों के सिर फोड़ दिए, और तो और जान बचाकर भागते हुए बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा गया.
इस बारे में याचिका के साथ फोटो लगते हुए कोर्ट को बताया गया कि बिना वर्दी के लाठीचार्ज करते हुए व्यक्ति की फोटो और वीडियो के वारयल होने से पुलिस की कार्रवाई की जमकर बदनामी हो रही है.