चंडीगढ़:पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 816 चयनित आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों को बड़ा झटका देते हुए सिंगल बेंच के उस आदेश पर मुहर लगा दी जिसके तहत सिंगल बेंच ने शिक्षकों की भर्ती को रद्द करने के आदेश दिए थे.
याचिका दाखिल करते हुए विनोद कुमार और अन्य ने हाई कोर्ट की खंडपीठ को बताया कि हरियाणवी स्कूली शिक्षा विभाग ने आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों के 816 पदों के लिए 2006 में आवेदन मांगा था. इसके अनुरूप बड़ी संख्या में आवेदन पहुंचे. इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया.
जुलाई 2008 में परीक्षा की तारीख तय की गई और इसके बाद इंटरव्यू की तारीखें तय की गई. इस सबके बीच एक बार फिर से आयोग ने फैसला बदल दिया और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पदों से 8 गुना आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुलाने का निर्णय लिया. हैरानी की बात ये रही कि आयोग ने एक बार फिर से अपने निर्णय को बदल दिया और सभी आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुलाने का निर्णय लिया.