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आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों को HC का झटका, भर्ती रद्द करने के खिलाफ याचिका खारिज - पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सुनवाई

हाई कोर्ट ने आर्ट एंड क्राफ्ट 819 शिक्षकों को बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सिंगल बेंच के आदेश में कोई खामी नजर नहीं आती है. ऐसे में याचिकाकर्ताओं को राहत नहीं दी जा सकती.

punjab and haryana high court dismisses petition of art and craft teachers
आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों को HC का झटका, भर्ती रद्द करने के खिलाफ याचिका खारिज

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Published : Nov 11, 2020, 1:50 PM IST

चंडीगढ़:पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 816 चयनित आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों को बड़ा झटका देते हुए सिंगल बेंच के उस आदेश पर मुहर लगा दी जिसके तहत सिंगल बेंच ने शिक्षकों की भर्ती को रद्द करने के आदेश दिए थे.

याचिका दाखिल करते हुए विनोद कुमार और अन्य ने हाई कोर्ट की खंडपीठ को बताया कि हरियाणवी स्कूली शिक्षा विभाग ने आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों के 816 पदों के लिए 2006 में आवेदन मांगा था. इसके अनुरूप बड़ी संख्या में आवेदन पहुंचे. इसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया.

जुलाई 2008 में परीक्षा की तारीख तय की गई और इसके बाद इंटरव्यू की तारीखें तय की गई. इस सबके बीच एक बार फिर से आयोग ने फैसला बदल दिया और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पदों से 8 गुना आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुलाने का निर्णय लिया. हैरानी की बात ये रही कि आयोग ने एक बार फिर से अपने निर्णय को बदल दिया और सभी आवेदकों को इंटरव्यू के लिए बुलाने का निर्णय लिया.

जिसके बाद सिंगल बेंच ने भर्ती में असफल रहे आवेदकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका मंजूर कर भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से आयोजित करने के आदेश दिए थे. इस आदेश को अब खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी.

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खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में सिंगल बेंच के आदेश में कोई खामी नजर नहीं आती है. ऐसे में याचिकाकर्ताओं को राहत नहीं दी जा सकती. इस बीच याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट से अपील की कि जब तक नई भर्ती नहीं हो जाती तब तक उन्हें काम करने की अनुमति दी जाए, इसे भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.

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