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मजदूर कार्यकर्ता नौदीप कौर से जुड़े इस संज्ञान का HC ने किया निपटारा, की ये टिप्पणी - हाई कोर्ट संज्ञान निपटारा नौदीप कौर

मजदूर कार्यकर्ता नौदीप कौर को हिरासत में प्रताड़ित करने से जुड़े एक संज्ञान का हाई कोर्ट ने निपटारा कर दिया है. हाई कोर्ट ने हाईकोर्ट ने कहा कि नौदीप कौर पर एफआईआर दर्ज हुई थी और उसे जमानत मिल गई है, इसलिए इस मामले की सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बचता.

high court Closes Suo Moto Matter Nodeep Kaur
मजदूर कार्यकर्ता नौदीप कौर से जुड़ी इस याचिका का HC ने किया निपटारा

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Published : Apr 24, 2021, 4:19 PM IST

Updated : Apr 24, 2021, 5:12 PM IST

चंडीगढ़:पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मजदूर कार्यकर्ता नौदीप कौर को हिरासत में लेकर यातना देने पर लिए गए एक संज्ञान का निपटारा कर दिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि कौर पर एफआईआर दर्ज हुई थी और अब कौर को जमानत मिल गई है, इसलिए इस मामले की सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बचता. हिरासत में प्रताड़ना के मामले में उचित फोरम के सामने शिकायत दी जा सकती है.

ये है मामला:

बता दें कि पंजाब के मुक्तसर साहिब के तहत गांव गया नंदर की रहने वाली नौदीप कौर को सोनीपत पुलिस ने 12 जनवरी को गिरफ्तार किया था. उन पर कुंडली की इंडस्ट्रियल एरिया में हत्या का प्रयास और अवैध वसूली के आरोप हैं. आरोप है कि नौदीप कौर ने पुलिसवालों पर लाठियों से हमला किया.

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ये मामला तब गंभीर हो गया जब ये खबर आई कि नौदीप कौर का शोषण किया जा रहा हैय उसके बाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नौदीप को न्याय दिलाने को लेकर मुहिम शुरू हुई. इसी के तहत पंजाब महिला आयोग के अध्यक्ष मनीषा गुलाटी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी.

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इस मामले में हाई कोर्ट में कुछ पत्रों पर संज्ञान लेकर सरकार से जवाब तलब किया था. बाद में हाई कोर्ट ने कौर को जमानत दे दी थी. हाई कोर्ट के आदेश पर जब कौर की मेडिकल जांच की गई तो उसके शरीर पर चोट के निशान मिले थे. हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले में हाई कोर्ट ने उन्हें उचित फोरम के सामने शिकायत देने की छूट देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है.

Last Updated : Apr 24, 2021, 5:12 PM IST

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