चंडीगढ़: देश के राज्यों और शहरों से एडवोकेट के पर हो रहे हमलों को देखते हुए, मंगलवार को पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के सदस्यों द्वारा चंडीगढ़ के साथ पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने मांग की गई. सेक्टर 37 में बार काउंसिल के कार्यालय में करवाई गई एक प्रर्सवार्ता के दौरान बार काउंसिल के चेयरपर्सन सुवीर सिद्धू ने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एनेक्टमेंट बहुत जरूरी है.
वहीं, उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से वकीलों पर हो रहे हमलों को लेकर इस बिल को सामने रखा गया है. ऐसे में हमारे बार काउंसिल के साथ-साथ आम लोगों के लिए भी यह जानना जरूरी है, कि पंजाब और हरियाणा में डेढ़ लाख के करीब वकील काम कर रहे हैं. ऐसे में इन सभी वकीलों से लोग आशा रखते हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा.
सुवीर सिद्धू ने कहा कि एक हफ्ते पहले दिल्ली बार एसोसिएशन के सदस्य एडवोकेट बरिंदर को उन्हीं की गाड़ी में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई. ऐसे में यह कोई पहली घटना नहीं है. इस तरह की घटनाएं पंजाब हरियाणा व दिल्ली से संबंधित अन्य राज्यों में भी देखी गई हैं. उन्होंने बताया कि हमारी सेंटर बॉडी इस बारे में पहले ही केंद्र से बातचीत कर चुकी है. वहीं, 21 मार्च को राजस्थान लेजिसलेटिव असेंबली द्वारा एक बिल पास किया गया है. यह बिल भी तब पास किया गया जब कोर्ट परिसर के नजदीक ही एक वकील को दिनदहाड़े चाकू से मारकर हत्या कर दी गई. जिसके बाद वहां की बार एसोसिएशन द्वारा लगातार विरोध करने के बाद राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को पास किया गया.