चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के बीच ही पंचकूला स्थित मनसा देवी मंदिर को अपने कब्जे में ले लिया गया था. इसी को लेकर चंडी माता मंदिर के पुजारी राजेश गिरी ने आपत्ति जताई थी. उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि हरियाणा सरकार ने जो किया वो बिल्कुल गलत था.
अब इसी मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के नोटिस का जवाब देने के लिए हरियाणा सरकार और माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड ने समय की मांग की है. वहीं हाई कोर्ट के जस्टिस आर.के जैन पर आधारित बेंच ने मामले की सुनवाई 16 जून तक स्थगित कर दी है.
'सरकार ने लॉकडाउन दौरान कब्जे में लिया मंदिर'
इस मामले में हाई कोर्ट पहले ही माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड व डीसी पंचकूला को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर चुका है. मामले में चंडी माता मंदिर पंचकूला के पुजारी महंत राजेश गिरी ने अर्जी दायर कर कोर्ट को बताया कि लॉकडाउन के दौरान पंचकूला के माता मनसा देवी मंदिर को हरियाणा सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है.
मंदिर के महंत ने कहा कि लॉकडाउन में जब सब धार्मिक स्थल बंद हैं तो मंदिर के ताले कैसे तोड़ दिए गए. कोर्ट को बताया गया कि 18 मई को डीसी ने एक आदेश जारी कर मंदिर पर कब्जा लेकर उसे मनसा देवी श्राइन बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया था.
हरियाणा सरकार के कदम पर रोक लगाई जाए
अर्जी के अनुसार ये मामला भी हाई कोर्ट में विचाराधीन है और 23 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होनी थी. इसी बीच सरकार ने मंदिर के ताले तोड़कर मंदिर पर कब्जा ले लिया. अर्जी में सरकार के इस कदम पर रोक की मांग की गई है.