चंडीगढ़: जिला परिषदों और पंचायत समितियों के पूर्व अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के लिए अच्छी खबर है. हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि पूर्व सरपंचों, जिला परिषदों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों, पंचायत समिति के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों को पेंशन देने का फैसला लिया है.
किसे दी जाएगी कितनी पेंशन?
- जिला परिषदों के पूर्व अध्यक्षों को 2000 रुपये
- जिला परिषदों के पूर्व उपाध्यक्षों को 1000 रुपये
- पंचायत समितियों के पूर्व अध्यक्षों को 1500 रुपये
- पंचायत समितियों के पूर्व उपाध्यक्षों को 750 रुपये
- पूर्व सरपंचों को 1000 रूपये मासिक पेंशन मिलेगी
प्रदेश में हैं हजारों लाभार्थी
इस समय राज्य में जिला परिषदों के 75 पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, पंचायत समितियों के 462 पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और 24 हजार 262 पूर्व सरपंच हैं जिन्हें सरकार के इस फैसले से पेंशन का लाभ मिलेगा. इस पेंशन से 25 हजार 336 लोगों को वार्षिक 30 करोड़ से अधिक बतौर पेंशन वितरित किये जायेंगे.
सीएम के आदेश पर हुआ फैसला- वित्त मंत्री
वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन देने का फैसला लिया है. इस पेंशन के तौर पर सरकार हर वर्ष 30.6 करोड़ से ज्यादा का वितरण करेगी. इस पेंशन के लिए कुछ नियम भी बनाये गये हैं और जो इन नियमों को पूरा करते होंगे उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा.
पेंशन मिलेगा मगर इन शर्तों पर!
- बुजुर्ग सम्मान पेंशन के अलावा किसी भी तरह की पेंशन ले रहे लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पायेंगे.
- अगर कोई प्रतिनिधि एक से अधिक बार निर्वाचित हुआ है तो उसे एक बार की पेंशन ही मिलेगी.
- जिन जन प्रतिनिधियों ने अपने कार्यकाल का कम से कम ढाई साल पूरा नहीं किया उन्हें भी यह पेंशन नहीं मिलेगी.
- 1994 के बाद चुने गये सरपंचों या अध्यक्षों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा.