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रजिस्ट्री रोकने को घोटाला कहना ठीक नहीं- ओपी धनखड़ - ओपी धनखड़ रिजस्ट्री घोटाला

ओपी धनखड़ ने कहा कि रजिस्ट्री रोकने के मामले को घोटाला कहना सही नहीं है. सरकार ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने ये कदम पारदर्शिता लाने के लिए उठाया है

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रजिस्ट्री रोकने को घोटाला कहना ठीक नहीं- ओपी धनखड़

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Published : Jul 24, 2020, 5:28 PM IST

दिल्ली/चंडीगढ़:हरियाणा के 32 शहरों में हुए रजिस्ट्री घोटाले पर बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है. ओपी धनखड़ ने कहा कि रजिस्ट्री रोकने के मामले को घोटाला कहना सही नहीं है. सरकार ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है.

ओपी धनखड़ ने आगे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी सुरजेवाला ने इस मामले से पहले कोई ट्वीट नहीं किया था. सरकार की जानकारी में आते ही सरकार ने खुद इस मामले पर संज्ञान लिया है, इसलिए इसे घोटाला बताना ठीक नहीं है. सरकार को कुछ कमियां नजर आई हैं, उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है.

रजिस्ट्री रोकने को घोटाला कहना ठीक नहीं- ओपी धनखड़

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने ये कदम पारदर्शिता लाने के लिए उठाया है. इसके लिए घोटाला शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं है. बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा था कि प्रदेश में नित नए घोटाले उजागर हो रहे हैं. इन घोटालों ने खट्टर सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सब कुछ सार्वजनिक पटल पर क्यों नहीं बताते.

क्या है मामला?

बता दें कि प्रदेश सरकार ने लोगों को राहत देने और राजस्व जुटाने की मंशा से लॉकडाउन में रजिस्ट्रियां खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन न केवल अधिकारियों बल्कि लोगों ने मिलकर रजिस्ट्रियां करने में बड़ा गड़बड़झाला कर डाला. प्रदेश सरकार को आशंका है कि लॉकडाउन की अवधि में संपत्तियों की रजिस्ट्री में बड़ा घोटाला हुआ है. इसकी शिकायत खुद कुछ विधायकों और आम लोगों ने प्रदेश सरकार से की है.

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रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी को लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, अंबाला और करनाल की सबसे ज्यादा शिकायतें हैं. शिकायतों में सरकार को बताया गया कि अधिकारियों से मिलीभगत कर अवैध कॉलोनियां काट दी गई और फिर इन संपत्तियों की रजिस्ट्री की गई. कई जिलों में अनाधिकृत कॉलोनियों के प्लाटों और मकानों की रजिस्ट्री अधिकारियों ने कर दी है. शिकायत मिलने के बाद हरियाणा सरकार ने 15 अगस्त तक प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है.

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