हरियाणा

haryana

ETV Bharat / state

ट्रांसफर ऑर्डर में नियमों की अवेहलना हुई तो होंगे रद्द, HC ने ACS को किया जवाब तलब - हरियाणा ऑनलाइन ट्रांसफर मामला सुनवाई

हाई कोर्ट ने ये साफ किया है कि अगर तबादले ऑनलाइन नीति के खिलाफ पाए गए तो तबादले के आदेश रद्द कर दिए जाएंगे. साथ ही कोर्ट ने मामले पर अतिरिक्त मुख्य सचिव से जवाब भी तलब किया है.

Online transfer against
ट्रांसफर ऑर्डर में नियमों की अवेहलना हुई तो होंगे रद्द, HC ने ACS से तलब किया जवाब

By

Published : Aug 21, 2020, 4:20 PM IST

चंडीगढ़:पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के स्कूलों में ऑनलाइन तबादला नीति के तहत हुए तबादले के चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कर दिया है कि अगर ट्रांसफर ऑर्डर नीति और नियम के खिलाफ पाए गए तो ट्रांसफर ऑर्डर रद्द समझे जाएंगे.

इसी के साथ न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को 17 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. बता दें कि हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 7 और 14 अगस्त के तबादले आदेश रद्द करने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया कि ऑनलाइन तबादला नीति में मिडिल स्कूल के क्लर्क की पोस्ट को अवैध तरीके से ब्लॉक कर दिया गया था.

ये भी पढ़िए:रेप पीड़िता से कोर्ट में ना पूछे जाएं आपत्तिजनक सवाल-HC

याचिका में कहा गया कि तबादले करते समय कई तरह के नियमों को अनदेखा किया गया. याचिका में हाई कोर्ट से मांग की गई कि तबादला आदेश पर रोक के आदेश जारी किए जाए. याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर साफ कर दिया कि अगर तबादले नीति के खिलाफ पाए गए तो तबादले आदेश रद्द कर दिए जाएंगे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details