चंडीगढ़:पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के स्कूलों में ऑनलाइन तबादला नीति के तहत हुए तबादले के चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कर दिया है कि अगर ट्रांसफर ऑर्डर नीति और नियम के खिलाफ पाए गए तो ट्रांसफर ऑर्डर रद्द समझे जाएंगे.
इसी के साथ न्यायालय ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को 17 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. बता दें कि हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 7 और 14 अगस्त के तबादले आदेश रद्द करने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया कि ऑनलाइन तबादला नीति में मिडिल स्कूल के क्लर्क की पोस्ट को अवैध तरीके से ब्लॉक कर दिया गया था.