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ओवरसीज वोटर्स को नहीं मिलेगी ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा - हरियाणा

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने सोशल मीडिया पर ओवरसीज वोटर द्वारा ऑनलाइन वोटिंग करने की सुविधा के बारे में फैलाए जा रहे संदेश के बारे में स्पष्ट कर दिया है. उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में ओवरसीज मतदाता ऑनलाइन वोटिंग नहीं कर सकते. भारत के कानून के तहत उन्हें आम मतदाता की तरह भारत आना होगा.

ओवरसीज वोटर्स ऑनलाइन नहीं डाल सकेंगे वोट

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Published : Apr 22, 2019, 11:50 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव रंजन ने सोशल मीडिया पर ओवरसीज वोटर द्वारा ऑनलाइन वोटिंग करने की सुविधा के बारे में फैलाए जा रहे संदेशों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लोग ऐसी अफवाहों से सावधान रहें. ये सब बातें बेबुनियाद हैं.

उन्होंने ऐसी अफवाहें फैलाने वालों को सचेत करते हुए कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मतदान करने के लिए मतदान सूची में नाम होना अनिवार्य है. किसी भी सूरत में मतदाता सूची में नाम न होने पर वोट के अधिकार के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती.

राजीव रंजन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी

इस प्रकार की अफवाहों से भी लोग सावधान रहें. उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन पर नोटा को अधिक वोट मिलने पर न तो पुन: मतदान होगा और न ही मतदान रद्द होगा. नोटा का उपयोग करने वाला वोटर एक जागरूक वोटर होता है. जिसके वोट से राजनीतिक पार्टियों को अपने उम्मीदवारों के चुनाव में सुधार करने का सन्देश जाता है.

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