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चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा की जिला अदालतों और हाईकोर्ट में नहीं होगी फिजिकल हियरिंग - कोरोना प्रभाव हाईकोर्ट हियरिंग चंडीगढ़

हरियाणा और पंजाब के जिला अदालतों और हाईकोर्ट में कार्यरत स्टाफ लागातार कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं. जिसके बाद हाईकोर्ट रजिस्ट्रार विजिलेंस ने कहा है कि अब पंजाब और हरियाणा की जिला अदालतों और पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में केस पर फिजिकल हियरिंग नहीं होगी.

no physical hearing in punjab and haryana High Court
पंजाब और हरियाणा के जिला अदालतों और हाईकोर्ट में केस पर नहीं होगी फिजिकल हियरिंग

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Published : Aug 26, 2020, 10:58 PM IST

चंडीगढ़:कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की आदालतों व पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में केस पर फिजिकल हियरिंग नहीं होगी. इसकी घोषणा हाईकोर्ट रजिस्ट्रार विजिलेंस ने किया.

दरअसल बीते दो सप्ताह में हाईकोर्ट में 13 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. जिसमें हाईकोर्ट जज के साथ जुड़ा स्टाफ भी शामिल है. वहीं रजिस्ट्रार जनरल का स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है. जिसके बाद हाईकोर्ट के तीन जज व रजिस्ट्रार जनरल को क्वारंटाइन कर दिया गया है. वहीं बीते दो सप्ताह में चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की जिला अदालतों के 44 विदिशा अफसर करोना पॉजिटिव पाए गए हैं. इसके चलते 212 विदिशा अफसरों और उनके स्टाफ को क्वॉरंटाइन किया गया है.

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार विजिलेंस ने कहा कि इन परिस्थितियों में अदालतों में फिलहाल फिजिकल हियरिंग संभव नहीं है. हाई कोर्ट इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रहा है. रोजाना लगभग 1000 केसो पर सुनवाई की जा रही है. 24 अगस्त से हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए बेंच बढ़ा दिए हैं. इसमें रोजाना 30 सिंगल बेंच और तीन डिविजन बेंच सुनवाई कर रहे हैं.

गौरतलब है कि हाल ही में बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने वकीलों का सर्वे करवाकर सर्जिकल हियरिंग शुरू करने की मांग की थी. इसके बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी प्रस्ताव पारित कर चीफ जस्टिस और प्रशासनिक कमेटी को फिजिकल हियरिंग शुरू करने की दिशा में प्रयास करने की मांग की थी.

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