चंडीगढ़:कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को देखते हुए यूटी प्रशासन ने अहम कदम उठाया है. यूटी में अब होम क्वारंटाइन उल्लंघन, पब्लिक प्लेस पर थूकने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा.
इस फैसले के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना नहीं भरता है तो उस पर आईपीसी की धारा-188 के तहत केस रजिस्टर कर गिरफ्तारी की जाएगी. यूटी प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को महामारी अधिनियम 1897 के नियम 12.9 के तहत नोटिफिकेशन जारी की है. स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने प्रशासन के अलग-अलग विभागों को इसकी सूचना दे दी है. ताकि कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करे, तो उस पर जुर्माना लगाया जाए.
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना. ये भी पढ़ें:मजदूर हमारी धरोहर, वापस लाने के लिए यूपी, बिहार के सीएम से बात करूंगा: दुष्यंत
किस नियम को तोड़ने पर कितने का चालान
- होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने पर 2 हजार रुपये
- पब्लिक प्लेस पर थूकने पर 500 रुपये
- दुकानदारों और कॉमर्शियल प्लेस पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर 500 रुपये
- वाहनों के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर 3 हजार रुपये
ये अधिकारी कर सकेंगे चालान
- एडिशनल या ज्वाइंट कमीश्नर
- तहसीलदार और नायब तहसीलदार
- नगर निगम के मेडिकल ऑफिसर
- स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल ऑफिसर
- स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ)
- डीसी द्वारा चालान के लिए नियुक्त किए गए अन्य अधिकारी
इसके अलावा चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के बिजली उपभोक्ताओं का 15 जून तक 25 फीसदी बिजली शुल्क माफ करने की घोषणा की है. यह घोषणा प्रशासक वीपी सिंह बदनोर ने शुक्रवार को डेली वार रूम की बैठक लिया. इस मौके पर प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा ने कहा कि भारत सरकार ने तय किया है कि सभी शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, होटल और रेस्तरां 08 जून को खुल जाएंगे. इसलिए यूटी प्रशासन इन मानकों को सख्ती से लागू कर रहा है.