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हरियाणा में जल्द हो सकते हैं निकाय चुनाव, 27 नवंबर को जारी होगी मतदाताओं की अंतिम सूची

दिसंबर के महीने में हरियाणा के निकाय चुनाव हो सकते हैं. मतदाताओं की अंतिम सूची 27 नवंबर को जारी कर दी जाएगी. मतदाताओं की सूची के लिए हरियाणा निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं.

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Published : Oct 9, 2020, 9:08 PM IST

चंडीगढ़:हरियाणा में जल्द ही निकाय चुनाव हो सकते हैं. इसके लिए हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने 25 सितंबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची को बूथों और वार्डों के अनुसार वितरित और अपडेट करने के लिए कार्यक्रम जारी किया था.

यहां होने हैं निकाय चुनाव

राज्य निर्वाचन आयुक्त दलीप सिंह ने बताया कि अंबाला नगर निगम, सोनीपत नगर निगम, रेवाड़ी नगर परिषद, बास नगर पालिक, सिसाई नगर पालिका, उकलाना नगर पालिका (हिसार), धारूहेड़ा नगर पालिका (रेवाड़ी), सांपला नगर पालिका (रोहतक), इस्माइलाबाद नगर पालिका (कुरुक्षेत्र) और साढौरा नगर पालिका (यमुनानगर) में जल्द ही आम चुनाव करवाए जाएंगे.

इसके अलावा, फतेहाबाद नगर परिषद के वार्ड नंबर-14 और नगर पालिकाओं के 9 वार्डों यानी सफीदों (जींद) के वार्ड नंबर-9, इंद्री (करनाल) के वार्ड नंबर-7, अटेली मंडी (महेंद्रगढ़) के वार्ड नंबर- 3, 4, 7, 8 और 9, राजौंद (कैथल) के वार्ड नंबर- 12 और भूना (फतेहाबाद) के वार्ड नंबर-13 के उपचुनाव भी आयोजत किए जाएंगे. इसलिए उन बूथों और वार्डों के अनुसार मतदाता सूचियों के वितरण और अपडेशन के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है.

दलीप सिंह ने बताया कि जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूचियों का वितरण और अपडेशन का कार्य 12 अक्टूबर से 26 अक्तूबर तक किया जाएगा. दावे और आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए 27 अक्टूबर को इन ड्राफ्ट मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा और दावे एवं आपत्तियां 3 नवंबर, 2020 को शाम तीन बजे तक स्वीकार की जाएंगी. वार्ड अनुसार मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 27 नवंबर को किया जाएगा. ऐसे में माना जा रहा है कि दिसंबर महीने में निगम, परिषद और पालिकाओं में चुनाव हो सकते हैं.

बदल गए हैं नियम

डॉ. दलीप सिंह ने बताया कि इन नगर पालिकाओं की मतदाता सूचियों को विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों के आधार पर तैयार किया जाता था और नए मतदाताओं को इनमें जोड़ा जाता था. लेकिन सरकार द्वारा हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994 में संशोधन करने के बाद इस प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया.

संशोधन के अनुसार, अब केवल विधानसभा क्षेत्रों के संबंधित क्षेत्र के मौजूदा मतदाताओं को नगर पालिकाओं के वार्डों में वितरित किया जाएगा और नगर पालिकाओं की मतदाता सूची में कोई नया मतदाता नहीं जोड़ा जाएगा. इसलिए, अगर कोई व्यक्ति संबंधित नगर पालिका की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाना चाहता है तो उसे पहले अपना नाम संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल करवाना होगा नहीं तो उनका नाम सीधे नगर पालिका की मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है.

अगर किसी व्यक्ति का नाम इन नगर पालिकाओं के अंतिम प्रकाशित वार्ड वार मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वो अपने नाम को जोड़ने/हटाने/ सुधार के लिए उपायुक्त को आवेदन कर सकता है. लेकिन किसी भी नाम को जोड़ने/हटाने/सुधार केवल तभी किया जा सकता है, जब आवेदनकर्ता का नाम नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले दिन तक विधानसभा मतदाता सूचियों के संबंधित भाग में मौजूद हो.

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डॉ. दलीप सिंह ने शहरी क्षेत्रों के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वो आयोग की वेबसाइट www.secharyana.gov.in पर जाकर हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994 और हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1978 के संशोधित नियमों से परिचित हों जाएं.

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