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तीन वोट से जीते थे जयतीर्थ दहिया, अब हाई कोर्ट ने रद्द किया निर्वाचन, जानें पूरा मामला - rai mla jaitirth dhaiya latest news

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने राई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पूर्व विधायक जयतीर्थ दहिया की सदस्यता रद्द कर दी है. वहीं जयतीर्थ दहिया पक्ष की तरफ से हाई कोर्ट में दायर की गई रिक्रिमेशन पीटिशन पर सुनवाई जारी रहेगी. इस पर कोर्ट 14 अक्टूबर को फैसला लेगा.

जयतीर्थ दहिया को बड़ा झटका

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Published : Sep 25, 2019, 9:00 PM IST

चंडीगढ़:विधायक जयतीर्थ दहिया को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने इनेलो नेता इंद्रजीत दाहिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए राई विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक जयतीर्थ दहिया का निर्वाचन रद्द कर दिया है. कोर्ट के फैसले के बाद जयतीर्थ दहिया की विधायक पद से जुड़ी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी.

पूर्व विधायक जयतीर्थ दाहिया का निर्वाचन रद्द
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 2014 में सोनीपत के राई विधानसभा सीट पर विजयी रहे विधायक जयतीर्थ दहिया के निर्वाचन को रद्द कर दिया है. इससे पहले हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रखा गया था. मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में दोहरी वोट पर बहस हुई. बताया गया कि कुल 9 वोट पर विवाद है चार डबल वोट डाले गए थे और एक वोट मृतक का डाला गया था. बहस के दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई कि जिन 4 लोगों ने डबल वोट डाले थे वे रद्द किए जाए या 8 वोट रद्द माने जाएं.

हाईकोर्ट ने रद्द की विधायक जयतीर्थ दहिया की सदस्यता

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
बुधवार को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए जयतीर्थ दहिया की सदस्यता को रद्द कर दिया. वहीं जयतीर्थ दहिया पक्ष की तरफ से हाई कोर्ट में दायर की गई रिक्रिमेशन पीटिशन पर सुनवाई जारी रहेगी. इस पर कोर्ट 14 अक्टूबर को फैसला लेगा.

इंद्रजीत दहिया के 4 वोट बढ़े
इनेलो नेता इंद्रजीत दहिया के वकील रमेश हुड्डा ने बताया कि उनकी तरफ से दो याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी. जिसमें पहली जयतीर्थ दहिया का चुनाव रद्द करना और दूसरा इंद्रजीत दहिया को विजेता घोषित करने की याचिका थी. हाई कोर्ट की तरफ से पहली याचिका पर सुनवाई करते हुए जयतीर्थ दहिया का चुनाव रद्द कर दिया गया है. वही इंद्रजीत दहिया को विजेता घोषित करने पर अभी सुनवाई जारी रहेगी.

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क्या है पूरा मामला ?
अक्टूबर 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में राई विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जयतीर्थ दहिया को 36,403 वोट मिले थे, जबकि इनेलो प्रत्याशी इंद्रजीत दहिया को 36,400 वोट मिले थे. मात्र तीन वोट से हारने वाले इंद्रजीत दहिया ने जयतीर्थ दहिया की जीत और अपनी हार को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने जयतीर्थ दहिया पर डबल वोट डालने का आरोप लगाया था. जिसके बाद अब जाकर मामले पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है.

बता दें कि जयतीर्थ दहिया कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुने गए थे. बाद में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर से मतभेद के बाद जयतीर्थ दहिया ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था. अब हाई कोर्ट ने जयतीर्थ दहिया के निर्वाचन को रद्द किया है.

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