चंडीगढ़:पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जज अरविंद सिंह ने हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य सचिव राजीव अरोड़ा को राहत देते हुए पंचकूला सीबीआई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी. जिसके तहत कोर्ट ने अरोड़ा को समन किया था. इसी के साथ कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में जवाब देने का भी आदेश दिया है.
1 दिसंबर को पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत ने मानेसर जमीन घोटाले में आईएएस राजीव अरोड़ा समेत अन्य को आपराधिक मामलों में ट्रायल के लिए समन किया था. बहुचर्चित मानेसर लैंड घोटाला के मामले में 1 दिसंबर को पंचकूला सीबीआई कोर्ट ने 5 में आरोपियों को शामिल किया था, जिसमें अरोड़ा का नाम भी था.
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इसके बाद आरोपियों की संख्या 34 से बढ़कर 39 हो गई. जिन पांच अधिकारियों को आरोपी के रूप में शामिल किया गया उनमें आईएस राजीव अरोड़ा, डीआर ढींगरा, सुरजीत सिंह, धारय सिंह और कुलवंत सिंह लांबा शामिल हैं. राजीव अरोड़ा फिलहाल हरियाणा के गृह सचिव हैं.
मानेसर जमीन घोटाले को लेकर सीबीआई ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 34 के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया था. इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था. ईडी ने हुड्डा और अन्य के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया था.
ये है पूरा मामला
आरोप है कि अगस्त 2014 में निजी बिल्डरों ने हरियाणा सरकार के अज्ञात लोगों के साथ मिलीभगत कर गुरुग्राम जिले के मानेसर, नौरंगपुर और नखराला आदि गांव के किसानों और भूमि वासियों को अधिकरण का भय दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने-पौने दाम पर खरीद ली थी. हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को औने-पौने दाम पर बेचने का आरोप है.