चंडीगढ़ःकोरोना वायरस के कहर के मद्देनजर केंद्र सरकार ने देश भर में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए लगाए गए लॉकडाउन के 21 दिन के पीरियड को अब 3 मई तक बढ़ा दिया है. जिसके बाद 15 अप्रैल से लॉकडाउन 2.0 लागू हो गया है. लेकिन इस दौरान सरकार ने कई चीजों को लेकर छूट दी है और कई बातों को लेकर गाउडलाइन जारी की गई है. सरकार ने खेती और बागवानी से जुड़ी गतिविधियों का लॉक खोल दिया है.
पब्लिक प्लेस या सार्वजनिक स्थानों के बारे में गाइडलाइन
- पब्लिक प्लेस और वर्क प्लेस पर मास्क लगाना जरूरी होगा.
- पब्लिक प्लेस, वर्क प्लेस और ट्रांसपोर्ट सेवाओं के इंचार्ज की यह जिम्मेदारी होगी कि वह को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के गाइडलाइंस के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए.
- किसी भी संस्थान या पब्लिक प्लेस के मैनेजर को 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा करने की इजाजत नहीं होगी.
- शादी या अंतिम संस्कार जैसी चीजों में लोगों के इक्ट्ठा होने पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के निर्देश मान्य होंगे.
- सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर सजा के साथ जुर्माना भी होगा.
- शराब, गुटखा और तंबाकू की बिक्री और थूकने पर सख्ती से रोक.
कार्यस्थल के लिए गाइडलाइंस
- सभी कार्य स्थलों में कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और सैनिटाइजर्स उपलब्ध कराना होगा.
- कार्य स्थलों पर कर्मचारियों के शिफ्ट के बीच 1 घंटे का गैप रखना होगा और लंच के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा.
- घर में 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग या 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए.
- निजी और सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा.
- सभी संस्थानों को दो शिफ्ट के बीच कार्य स्थल के सैनिटाइज करना होगा.
- बड़े स्तर की बैठकों पर प्रतिबंध.
मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए गाइडलाइंस
- एक निश्चित समयान्तराल पर कॉमन जगहों की सफाई और हाथ धोना जरूरी होगा.
- शिफ्ट को लेकर कोई ओवरलैप ना हो और लंच के दौरान के कैंटिन में सोशल डिस्टेंसिंग पर विशेष ध्यान देना होगा.
- अच्छे स्वास्थ्य गतिविधियों के बारे में लगातार जानकारी दी जाए.