चंडीगढ़: हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने जिलों में प्रशासनिक कार्यों के सुगम संचालन के लिए विभिन्न अधिकारियों को लिंक अधिकारी के रूप में नामित किया है. इस संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल (Chief Secretary Sanjeev Kaushal) ने आदेश जारी किए हैं. आदेश में 2 दिनों से अधिक समय तक अधिकारी की अनुपस्थिति में उस अधिकारी का कार्य लिंक अधिकारी संभालेंगे, जिससे जिलों के प्रशासनिक कार्य प्रभावित नहीं होंगे.
सीएस कौशल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इन लिंक अधिकारियों में उपायुक्त का प्रथम लिंक अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त होगा. जबकि अतिरिक्त उपायुक्त का प्रथम लिंक अधिकारी जिला परिषद और डीआरडीए का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा. इसी प्रकार, जिला परिषद और डीआरडीए का मुख्य कार्यकारी अधिकारी का प्रथम लिंक अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त होंगे. सिटी मजिस्ट्रेट का प्रथम लिंक अधिकारी एसडीएम (मुख्यालय) होगा, जबकि एसडीएम (मुख्यालय) का प्रथम लिंक अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट होगा. वहीं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी द्वितीय लिंक अधिकारी होंगे.