चंडीगढ़: एक्टर्स कंगना रनौत को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से क्लिन चिट मिल गई है. दरअसल, मामला कंगना रनौत के बीफ खाने से जुड़े ट्वीट और बयान का है. कंगना रनौत के खिलाफ लुधियाना के रहने वाले नवनीत गोपी ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था.
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि कंगना अपने बयानों के जरिए बीफ खाने को प्रमोट कर रही है, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं है. इससे पहले नवनीत गोपी ने लुधियाना के पुलिस स्टेशन में कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई. बता दें कि इससे नवनीत गोपी लुधियाना के पुलिस स्टेशन में कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत भी दे चुके हैं
उन्होंने अपनी याचिका में मांग की थी कि कंगना रनौत पर सेक्शन 8 पंजाब गौ हत्या रोकथाम कानून, 1995, सेक्शन 66 और 67 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 295 के तहत मामला दर्ज किया जाए.
वहीं याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनोज बजाज ने इसे अस्पष्ट और गलत समझ लेने वाला बताया और याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा कि कंगना रनौत बीफ खाने को प्रमोट कर रही हैं बल्कि उनकी पोस्ट बता रही है कि वो खुद शाकाहारी हो गई हैं. जबकि दूसरी पोस्ट में कंगना भारत और विदेशों में खाने के डिफरेन्स को लेकर चर्चा कर रही है.