चंडीगढ़: आर.टी.आई. के जरिए अपनी उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करने के लिए अब छात्रों को यूनिवर्सिटी द्वारा तय फीस नहीं जमा करवानी होगी. हरियाणा के सूचना आयुक्त ने इस दिशा में अहम आदेश जारी करते हुए यह स्पष्ट किया कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा लगाई गई 500 रुपए की फीस गैरवाजिब है.
छात्रों को नहीं जमा करवानी होगी फीस, सूचना आयुक्त ने जारी किया ये पत्र - information commissioner
आर.टी.आई. के जरिए अपनी उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करने के लिए अब छात्रों को यूनिवर्सिटी द्वारा तय फीस नहीं जमा करवानी होगी. हरियाणा के सूचना आयुक्त ने इस दिशा में अहम आदेश जारी करते हुए यह स्पष्ट किया कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा लगाई गई 500 रुपए की फीस गैरवाजिब है.
आपको बता दें कि आर.टी.आई. के तहत मांगी गई सूचना और प्रतियां 2 रुपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से दी जाती हैं और यही उत्तर पुस्तिका पर भी लागू होता है. गौरतलब है कि इस मामले में सूचना आयुक्त के सामने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में लॉ के छात्र ने कहा कि देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य परीक्षा में प्राप्त होने वाले अंकों पर निर्भर करता है.
ऐसे में कई छात्रों की शिकायत होती है कि उन्हें उम्मीद से कम अंक मिले हैं. कई बार ये शिकायत वाजिब भी होती है, लेकिन परीक्षा लेने वाली संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर पुस्तिका छात्रों को देने लिए बाध्य तो हैं, मगर छात्रों को उत्तर पुस्तिका की प्रति लेने के लिए इतनी ज्यादा फीस की कहीं कोई गुंजाइश नजर नहीं आती.