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'हरियाणा में रैली करने के लिए आयोजक का नाम देने पर ही मिलेगी परमिशन'

हरियाणा में अब रैली या जनसभा करने के लिए आयोजक का नाम प्रशासन को देना होगा. अगर बिना परमिशन रैली या जनसभा की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ये जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने दी है.

anil vij
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Published : Sep 13, 2020, 6:40 PM IST

चंडीगढ़:जब तक रैली ऑर्गेनाइज करने वाले का नाम प्रशासन को नहीं बताया जाएगा तब तक प्रदेश में रैली जलसा आदि करने की परमिशन नहीं दी जाएगी. ये जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने दी है.

इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब रैलियों और जनसभाओं के लिए जिला प्रशासन से मंजूरी लेना आवश्यक कर दिया गया है. इस संबंध में गृह सचिव को पत्र लिखकर सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को सख्त आदेश देने के लिए कहा गया है.

'हरियाणा में रैली करने के लिए आयोजक का नाम देने पर ही मिलेगी परमिशन'

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विज ने बताया कि ये आदेश दिए गए हैं कि बिना मंजूरी के अगर कोई जनसभा या रैली की जाती है तो आयोजकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए. वहीं परमिशन के लिए जब तक भीड़ इकट्ठी करने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बता दिया जाता तब तक रैली जलसा आदि की परमिशन नहीं दी जाएगी.

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