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जामिया प्रदर्शन को अनिल विज ने बताया प्रायोजित दंगा, सुनिए और क्या कहा - anil vij rahul gandhi

रविवार को जामिया नगर में प्रदर्शनकारियों और पुलिस की हिंसक झड़प पर गृह मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने इसे स्पोंसर्ड दंगा बताया है. वहीं इसके लिए उन्होंने नागरिकता कानून संशोधन का विरोध करने वालों को जिम्मेदार बताया है.

home minister anil vij big statement on jamia protest
home minister anil vij big statement on jamia protest

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Published : Dec 16, 2019, 7:25 PM IST

Updated : Dec 16, 2019, 10:01 PM IST

चंडीगढ़: राजधानी दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हुए प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि ये स्पोंसर्ड दंगे हैं और इसकी जड़ में वो लोग हैं जिन्होंने इसका लोकसभा में विरोध किया था.

'नागिरकता संशोधन कानून छात्रों को प्रभावित नहीं कर रहा है'
गृहमंत्री विज ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून किसी भी तरीके से शिक्षा और विश्वविद्यालय को प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन इस मुद्दे को बेवजह वो लोग हवा देने में लगे हुए हैं जिन्होंने इसका विरोध किया था.

जामिया प्रदर्शन पर क्या बोले गृह मंत्री अनिल विज, देखें वीडियो

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'जो हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, वहीं लोग दंगा कर रहे हैं'
विज ने कहा जो हिंदुओ का विरोध करना चाहते हैं और देश को गुमराह करना चाहते हैं वो लोग इसके पीछे हैं. इस दौरान विज ने दंगों की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की. वहीं सावरकर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर भी गृहमंत्री ने कटाक्ष किया.

'सावरकर पर दिए बयान पर माफी मांगें राहुल गांधी'
विज ने कहा कि सावरकर हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी हैं और उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है. देश के लिए वो अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल में भी रहे. वहीं अगर नेहरू परिवार की बात करें तो इनका कभी भी सेल्युलर जेल में कोई सदस्य नहीं रहा है. विज ने कहा कि जब तक राहुल गांधी सावरकर को लेकर दिए गए अपने बयान पर माफी नहीं मांगते हैं तब तक जनता को उनका विरोध और बहिष्कार करना चाहिए.

'न्याय प्रक्रिया में ज्यूरी सिस्टम होना चाहिए'
वहीं निर्भया केस के दोषियों को अभी तक सजा नहीं मिलने पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सब पार्टियों की सहमति से कानूनी प्रक्रिया में जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर किया जा सकता है. साथ ही न्याय प्रक्रिया में ज्यूरी सिस्टम को जोड़कर लेटलतीफी को भी कम किया जा सकता है. इसपर 20 से 21 दिन में सजा दी जानी चाहिए जिसकी कोई अपील नहीं होनी चाहिए.

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Last Updated : Dec 16, 2019, 10:01 PM IST

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