चंडीगढ़: हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से हरियाणा में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भर्ती में हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. आज ही याचिकाकर्ता ने इस मामले में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद इस भर्ती पर रोक लगा दी. दरअसल इस मामले में भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के आधार पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. कोर्ट ने इस मामले में सरकार और हरियाणा लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
दरअसल एचपीएससी ने असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की भर्ती के नियमों में कुछ बदलाव किया है. आयोग ने यह बदलाव मार्च में पूरी हो चुकी आवेदन प्रक्रिया के बाद किया है. इसके साथ ही नए उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 30 मई से 5 जून की शाम पांच बजे तक ही आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे. वहीं, जिन उम्मीदवारों ने पहले से आवेदन कर रखा है, उन्हें दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं होगी.