चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. ओपी चौटाला अपने पोते अर्जुन चौटाला की शादी उनके सिरसा वाले तेजा खेड़ा फार्म हाउस में नहीं करवा पाएंगे. दरअसल, हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका स्वीकार करते हुए शादी के लिए तेजा खेड़ा स्थित फार्म हाउस में बनी कोठी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी है.
बता दें कि अर्जुन चौटाला की शादी के लिए प्रवर्तन निदेशालय की अपीलीय ट्रिब्यूनलने तेजा खेड़ा फार्म हाउस इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी थी. जिसके खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट में अपील की थी और अब हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका स्वीकार करते हुए ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया है.
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ईडी की याचिका पर गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इस दौरान मामले में ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से उनके वकील ने हाई कोर्ट में पक्ष रखा था. सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजी मसीह पर आधारित बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
क्या है मामला?
गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने जेबीटी भर्ती मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी. प्रवर्तन निदेशालय ने तेजा खेड़ा फार्म हाउस की 198 कनाल 15 मरला अचल संपत्ति को अटैच किया था. प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये कार्रवाई की थी. पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जेबीटी भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे हैं. ओपी चौटाला इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद हैं.