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पति की अपील: पत्नी को पैसा नहीं हर महीने दूंगा राशन तो जज ने सुनाया ये रोचक फैसला - Spouse's dispute

पति-पत्नी के विवाद मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अनोखा फैसला दिया है. कोर्ट ने पति की अजीबो गरीब शर्त स्वीकार करते हुए ये फैसला सुनाया है.

जज ने सुनाया ये रोचक फैसला

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Published : Jul 23, 2019, 5:39 PM IST

Updated : Jul 24, 2019, 8:23 AM IST

चंडीगढ़:पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में पति-पत्नी के विवाद का ऐसा मामला सामने आया, जिसमें पति ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के बदले अजीबो गरीब शर्त रखी. वहीं जज ने भी अनोखा फैसला सुनाकर केस को रोचक बना दिया. दरअसल, पति ने बेरोजगार होने की दलील देते हुए गुजारा भत्ता देने में असमर्थता जताते हुए पत्नी को हर माह दाल, चावल और घी देने की पेशकश कर दी. मामला तब और भी रोचक हो गया, जब जज ने इस शर्त को स्वीकार करते हुए तीन दिन के भीतर पूरा राशन पत्नी को मुहैया कराने के आदेश जारी कर दिए.

वीडियो देखिए

हर महीने का राशन तय
मामला भिवानी जिले का है, जहां वैवाहिक विवाद के चलते निचली अदालत ने पति को हर माह पत्नी को तय राशि का भुगतान करने के आदेश दिए थे. इस आदेश के खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी. याचिका पर सुनवाई के दौरान पति ने कहा कि वो कोर्ट की ओर से तय रकम देने में सक्षम नहीं है. वो जिस कंपनी में काम करता था, वो कंपनी अब बंद हो चुकी है, ऐसे में वो पैसों में भुगतान नहीं कर सकता.

पति, पत्नी को क्या-क्या देगा ?

  • 20 किलो चावल
  • 5 किलो चीनी
  • 5 किलो दाल
  • 15 किलो दूसरे अनाज
  • 5 किलो देसी घी
  • दो किलो दूध
Last Updated : Jul 24, 2019, 8:23 AM IST

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