चंडीगढ़:हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन के मद्देनजर इंटरनेट पर बैन लगाया. अभी भी प्रदेश सरकार ने दो जिलों में इंटरनेट बैन किया हुआ है. इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के खिलाफ की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
बता दें कि यमुनानगर निवासी संदीप सिंह और एक अन्य ने याचिका में कोर्ट को बताया कि 26 जनवरी को केंद्र सरकार ने सिंघु बॉर्डर, गाजीपुर, टिकरी, मुकरबा चौक और नागलोई के आसपास इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया जिसके बाद हरियाणा सरकार ने 17 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी थी. अभी भी कुछ जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर रोक जारी है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार की इस तरह की कार्रवाई मौलिक अधिकारों के खिलाफ है.
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इंटरनेट बंद से काम प्रभावित होते हैं- याचिकाकर्ता
सरकार की इस कार्रवाई के कारण बच्चों की पढ़ाई, कार्यलय का काम भी प्रभावित हो रहा है. सरकार के इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के फैसले के चलते सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.