चंडीगढ़ः पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट ने आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के संस्थापक मुकेश मोदी और प्रबंध निदेशक राहुल मोदी को पोंजी स्कैम मामले में 15 दिन पुलिस की निगरानी में जमानत के आदेश में संशोधन किया है. हाईकोर्ट ने ये संशोधन हरियाणा सरकार की अर्जी पर किया है और दोनों को 2 पुलिसकर्मियों की जगह अब 8 पुलिसकर्मियों की निगरानी में रखने के आदेश दिए हैं.
सोमवार को हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की अर्जी हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंची थी. मामला 10 हजार करोड़ के पोंजी स्कैम से जुड़ा है, जिसमें 21 लाख निवेशकों का पैसा डूबा है. हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल को दोनों को अंतरिम जमानत देते हुए दो पुलिसकर्मियों की निगरानी में रखने के आदेश दिए थे.
साथ ही ट्रायल कोर्ट को 20 अप्रैल तक नियमित जमानत पर फैसला लेने के आदेश दिए थे. ट्रायल कोर्ट दोनों की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर चुका है. अब ऐसे में एक ओर हरियाणा सरकार ने अर्जी दाखिल करते हुए कहा कि दो पुलिसकर्मी इस मामले में पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि ये संवेदनशील मामला है इसलिए 8 पुलिसकर्मियों को नियुक्त करने के आदेश दिए जाएं.
हाईकोर्ट ने इस मांग को मंजूर करते हुए आदेश जारी कर दिए. वहीं केंद्र सरकार ने अपनी अर्जी में कहा कि 15 दिन के अंतरिम जमानत के आदेश गलत तथ्यों को आधार बनाकर लिए गए थे. हाईकोर्ट को बताया गया था कि याची की मां और दादी बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं जबकि जांच में सामने आया कि उस अस्पताल में वो भर्ती ही नहीं हैं.