चंडीगढ़: सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75 फीसदी आरक्षण को देने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने याची को कहा कि अभी सरकार का यह एक्ट इंडस्ट्री पर एप्लीकेबल नहीं हुआ है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये याचिका वापस लेने की छूट दी है. वहीं इस याचिका को खारिज कर दिया.
एके इंडस्ट्रीज ने दी थी फैसले को चुनौती
बता दें कि हरियाणा सरकार के फैसले को एके इंडस्ट्रीज ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया था कि सरकार का यह फैसला योग्यता के साथ खिलवाड़ है.