चंडीगढ़: गुरुग्राम के बहुचर्चित प्रिंस हत्याकांड मामले में आरोपी भोलू की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. ढाई घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा. भोलू के वकील ने कहा कि आरोपी जुवेनाइल है और पिछले 2 सालों से ज्यादा जुवेनाइल बोर्ड में बंद है लिहाजा जमानत मिलनी चाहिए.
वही मृतक प्रिंस परिवार के वकील ने कहा कि अगर जमानत मिली तो ये गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, इसलिए जमानत ना दी जाए. दरअसल, मास्टर भोलू की जमानत याचिका कई बार हाई कोर्ट में दाखिल हो चुकी है जहां सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है.
इस मामले पर कोई सुनवाई ना होते देख याचिकाकर्ता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दाखिल की गई थी. जहां सुप्रीम कोर्ट ने 2 जून को आदेश दिए कि अब 25 जून को अंतिम फैसला लिया जाए. अब 25 जून को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है.