हरियाणा

haryana

ETV Bharat / state

सोती गांव में अवैध खनन पर सुनवाई, HC ने कहा- क्यों ना लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई हो - अवैध खनन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीसी सोनीपत और एसपी को नोटिस जारी किया है. इस दौरान जस्टिस द्वारा कोर्ट में पेश हुए जांच अधिकारी को कहा कि अगर अवैध खनन हो रहा है तो क्यों ना आप पर ही कार्रवाई की जाएं?

hearing on sonipat illegal mining case
सोती गांव में अवैध खनन पर सुनवाई

By

Published : Mar 2, 2020, 11:47 PM IST

चंडीगढ़:सोनीपत के गांव सोती में अवैध खनन के मामले को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट की ओर से अगली सुनवाई के दौरान संबंधित डीसी और एसपी को अवैध खनन को लेकर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं.

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीसी सोनीपत और एसपी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि डीसी और एसपी हलफनामा दाखिल करके बताएं कि क्या सोनीपत के गांव में अवैध खनन हो रहा है या फिर नहीं? इस दौरान जस्टिस द्वारा कोर्ट में पेश हुए जांच अधिकारी को कहा कि अगर अवैध खनन हो रहा है तो क्यों ना आप पर ही कार्रवाई की जाएं?

सोती गांव में अवैध खनन पर सुनवाई

ये भी पढ़िए:कल विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस, सरकार को जनता से किए वादे दिलाएगी याद

बता दें कि सोनीपत में अवैध खनन से परेशान लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसमें कहा गया था कि सोती गांव में अवैध खनन लगातार जारी है. एक एफआईआर जून 2019 में दर्ज की गई थी, लेकिन इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. लोगों ने पुलिस पर ढीले रवैए के आरोप लगाए थे. जिसके चलते कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार और पुलिस को फटकार लगाई.

कोर्ट ने डीसी और एसपी को लगाई फटकार

कोर्ट को ये भी बताया गया कि अवैध खनन से जुड़े एक मामले में पुलिस ने चार डंपर और मशीनरी पकड़ी थी, लेकिन उस पर 70000 पेनल्टी लगाई गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक अगर अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी पकड़ी जाती है तो मशीनरी की कीमत पर 50% पेनल्टी लगाई जाए. कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान डीसी और एसपी को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

ABOUT THE AUTHOR

...view details