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हाई कोर्ट में रैपिड मेट्रो रेल सेवा पर सुनवाई, 17 सितंबर तक सर्विस जारी रखने के आदेश

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 17 सितंबर तक रैपिड मेट्रो रेल सेवा को जारी रखने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि इस बीच इंश्योरेंस, मेंटेनेंस ऑपरेशन्स का खर्च हरियाणा सरकार वहन करेगी.

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट.

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Published : Sep 10, 2019, 1:47 AM IST

Updated : Sep 10, 2019, 7:13 AM IST

चंडीगढ: सोमवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि आपसी बातचीत से ही इसका समाधान संभव है इसके लिए कुछ और समय दिया जाना जरूरी है ऐसे में 17 अगस्त तक सभी मिलकर बैठकर इस मसले का हल करें. इससे पहले हाई कोर्ट की तरफ से 9 सितंबर तक मेट्रो सेवा जारी रखने के आदेश जारी किए गए थे , दरअसल आर्थिक तंगी से जूझ रही रैपिड मेट्रो रेल सेवा को 9 सितम्बर से इसे बंद करने का फैसला लिया था.


गौरतलब है कि एच एम आर टी सी एल ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चीफ जस्टिस से इस मामले में शुक्रवार को ही सुनवाई करने की अपील की थी. पिछली सुनवाई पर याचिकाकर्ता पक्ष ने बताया था कि गुरुग्राम में संचालित देश के निजी क्षेत्र की पहली मेट्रो सेवा आर्थिक संकट के कारण आगे अपनी सेवा को जारी रखने में सक्षम नहीं है.


वित्तीय संकट से जूझ रही कंपनी ने हरियाणा सरकार को कहा था कि 9 सितंबर से सेवा को आगे जारी नहीं रख सकती. कंपनी की तरफ से सरकार को रैपिड मेट्रो के अधिग्रहण के लिए भी लिखा गया था वही कंपनी और सरकार के बीच के विवाद अभी एनसीएलए के पास विचाराधीन हैं.


वित्तिय हालत ठीक नहीं होने के चलते कंपनी ने 9 सितंबर से सेवा बंद रखने का निर्णय लिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले को सुनवाई करते हुए आदेश जारी किए थे कि 9 सितंबर तक सेवा जारी रखी जाए. अब हाईकोर्ट की तरफ से 17 सितंबर तक सेवा जारी रखने के आदेश जारी किए गए हैं.

Last Updated : Sep 10, 2019, 7:13 AM IST

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