चंडीगढ: सोमवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि आपसी बातचीत से ही इसका समाधान संभव है इसके लिए कुछ और समय दिया जाना जरूरी है ऐसे में 17 अगस्त तक सभी मिलकर बैठकर इस मसले का हल करें. इससे पहले हाई कोर्ट की तरफ से 9 सितंबर तक मेट्रो सेवा जारी रखने के आदेश जारी किए गए थे , दरअसल आर्थिक तंगी से जूझ रही रैपिड मेट्रो रेल सेवा को 9 सितम्बर से इसे बंद करने का फैसला लिया था.
गौरतलब है कि एच एम आर टी सी एल ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चीफ जस्टिस से इस मामले में शुक्रवार को ही सुनवाई करने की अपील की थी. पिछली सुनवाई पर याचिकाकर्ता पक्ष ने बताया था कि गुरुग्राम में संचालित देश के निजी क्षेत्र की पहली मेट्रो सेवा आर्थिक संकट के कारण आगे अपनी सेवा को जारी रखने में सक्षम नहीं है.