चंडीगढ़ः पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने अवैध ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में अहम फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ड्राइवर का लाइसेंस अवैध हो तो बीमा कंपनी को बीमा राशि का भुगतान करना होगा. अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि लाइसेंस अवैध होने की दलील देते हुए बीमा कंपनी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है.
मामला 1996 का है जब एक ट्रक चालक की हादसे में मौत हो गई थी. मृतक की होशियारपुर निवासी पत्नी को क्लेम की राशि का भुगतान करने के आदेश दिए गए थे. इस आदेश को चुनौती देते हुए कंपनी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. बीमा कंपनी ने अपनी याचिका में कहा कि बीमा कंपनी क्लेम देने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस नहीं था.