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प्रदूषण पर आज SC में सुनवाई, हरियाणा, दिल्ली समेत यूपी के मुख्य सचिव होंगे पेश

प्रदूषण के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब किया है. मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले भी राज्य सरकरों को कड़ी फटकार लगा चुका है.

प्रदूषण पर आज SC में सुनवाई

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Published : Nov 6, 2019, 11:51 AM IST

नई दिल्ली/ चंडीगढ़ःलगातार बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को तलब किया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले भी सरकरों को कड़ी फटकार लगा चुका है. इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई. एनजीटी ने कूड़े जलाने पर सख्ती बरतते हुए तुरंत एक्सपर्ट कमेटी बनाने का आदेश दिया है.

मंगलवार को मामला हुआ था दर्ज
हरियाणा, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर मंगलवार को संज्ञान लेते हुए नया मामला दर्ज किया. जिस पर आज सुनवाई होगी. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की विशेष पीठ 'दिल्ली व आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण का चिंताजनक स्तर' नाम से इस मामले की सुनवाई प्रदूषण पर लंबित अन्य मामलों के साथ करेगी.

सीएम ने भी जताई चिंता
हरियाणा और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी चिंता व्यक्त की. विधानसभा सत्र के दूसरे दिन पराली जलाने के मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पराली अपने आप में एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर हम ना इधर बोल सकते हैं ना ही उधर. उन्होंने कहा कि प्रदूषण का मुख्य कारण केवल पराली जलाना ही नहीं है. उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश में पराली जलाने के मामलों पर काबू पाने की पूरी कोशिश की है. सीएम ने कहा कि नासा की सैटेलाइट द्वारा पाया गया कि हरियाणा में सबसे कम पराली जलाई गई है.

बढ़ते प्रदूषण पर सीएम ने जताई चिंता

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निर्माण कार्य सहित कई गतिविधियों पर लगी रोक
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता 'गंभीर' और 'बहुत खराब' श्रेणी के बीच बनी हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण से जुड़े एक अलग मामले में सोमवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को 'भयावह' करार दिया था. साथ ही क्षेत्र में निर्माण एवं तोड़-फोड़ की सभी गतिविधियों तथा कूड़ा-करकट जलाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मुद्दे पर राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाई. पराली जलाने पर तत्काल एक्शन लेने की भी सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है.

4 नवंबर को हुई थी सुनवाई
4 नवंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि राज्य सरकारों को चुनाव में ज्यादा दिलचस्पी है, लेकिन यहां पर लोग मर रहे हैं. किसी भी सभ्य देश में ऐसा नहीं होता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों को जीने का अधिकार है, एक पराली जलाता है और दूसरे के जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है.इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की भयावह स्थिति और बिगड़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी.

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