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हाईकोर्ट ने hssc को लगाई फटकार, कहा- कोर्ट को गुमराह करने की प्रवृत्ति करें बंद - एचएसएससी

मंडी सुपरवाईजरों के पदों की नियुक्ति को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने hssc को फटकार लगाते हुए जवाब दाखिल करने के आदेश दिए.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

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Published : Feb 25, 2019, 11:40 PM IST

चंडीगढ़: मंडी सुपरवाईजरों के 126 पद की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने hssc को जमकर फटकार लगाई और कहा कि कोर्ट को गुमराह करने की प्रवृत्ति बंद हो.


हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि क्या एचएसएससी का कोई स्टैंड नहीं है. सिंगल बेंच के सामने कहते हो रिजल्ट जारी हो गया और अब चार महीने के बाद डिवीजन बेंच के सामने कहते हो कि अभी केवल तैयार हुआ है. दो दिन की मोहलत देते हुए हाईकोर्ट ने एचएसएससी को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं.


सिंगल बेंच के सामने याचिका दाखिल करते हुए रोहतक निवासी अनिल कुमार ने हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमिशन ने मंडी सुपरवाईजर के 126 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था. इस विज्ञापन के अनुसार याची ने भी आवेदन किया था, लेकिन उसको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया.


सिंगल बेंच के सामने नवंबर में एचएसएससी ने कहा कि रिजल्ट जारी किया जा चुका है, जिसके बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया था. याची को पता चला कि रिजल्ट जारी नहीं हुआ है तो उसने पुनर्विचार याचिका दाखिल की जिसपर एचएसएससी ने बताया कि रिजल्ट तैयार हुआ है, लेकिन जारी नहीं हुआ.


रिव्यू याचिका खारिज होने के दो माह बाद अब याची ने डिवीजन बेंच में याचिका दाखिल की. याचिका पर सुनवाई के दौरान भी एचएसएससी का स्टैंड क्लीयर ना होने पर हाईकोर्ट ने उसे फटकार लगाते हुए दो दिन के भीतर मामले की स्थिति और रिजल्ट को लेकर जवाब दाखिल करने के एचएसएससी को आदेश दिए हैं. साथ ही याची का दावा क्यों खारिज किया गया इस बारे में भी अगली सुनवाई पर एचएसएससी को हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा.

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