चंडीगढ़: करनाल से यमुनानगर नेशनल हाईवे पर ओवरलोड ट्रक और ट्राली को इम्पाउंड करने के मामले में जनहित याचिका पर हाइकोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई कर हरियाणा सरकार और हरियाणा के डीजीपी सहित अन्य लोगों को नोटिस जारी कर 27 मई तक जवाब मांगा है.
ट्रक और ट्रॉली की चालान राशि पर हाई कोर्ट में सुनवाई - loksabha
करनाल से यमुनानगर और यमुनानगर से करनाल नेशनल हाईवे पर 2 सालों में पुलिस की ओर से काटे गए ओवरलोड ट्रक और ट्राली के चालान के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट
याचिकाकर्ता सुखदेव सिंह की ओर से दाखिल याचिका के मुताबिक करनाल से यमुनानगर और यमुनानगर से करनाल नेशनल हाईवे पर 2 सालों में पुलिस ने ओवरलोड ट्रक और ट्राली के 4251 चालान काटे हैं. चालान काटने से फाइन के रूप में 13 करोड़ रुपए वसूले गए हैं. लेकिन अभी भी ओवरलोड ट्रक और ट्राली वैसे ही गुजरते है, जिसके चलते दुर्घटनाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है.
Last Updated : May 4, 2019, 11:49 AM IST