चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी एचसीएस अधिकारियों को अपनी चल और अचल संपत्तियों का रिटर्न (HCS Officer Property Details) दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है. पत्र में कहा गया है कि हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 24(1) के अनुसार, सभी एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वार्षिक चल और अचल का संपत्ति रिटर्न हर साल 30 अप्रैल तक जमा करवाना होता है. लेकिन पाया गया है कि कुछ एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों ने चल और अचल संपत्तियों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए अपनी वार्षिक संपत्ति रिटर्न दाखिल नहीं किया है.
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मुख्य सचिव के पत्र में कहा गया है कि जिन अधिकारियों का विवरण अभी तक दाखिल नहीं हुआ है उन्हें निर्देश दिये जाते हैं कि आगामी 25 जुलाई तक वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए अपनी चल और अचल संपत्तियों से संबंधित वार्षिक संपत्ति रिटर्न (31 मार्च, 2023 तक) जमा करवा दें.