चंडीगढ़: हरियाणा पुलिस के 5000 जवानों की भर्ती मामले में रिक्त 221 पदों को सीधे सामान्य श्रेणी से भरे जाने को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा करते हुए उच्च न्यायालय ने हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन को 15 दिन के भीतर फैसला लेने के आदेश दिए हैं. याचिका दाखिल करते हुए गुरुग्राम के चंदन ने एडवोकेट मज़लिज़ खान के माध्यम से उच्च न्यायालय को बताया कि एचएसएससी ने 5000 सिपाहियों की भर्ती निकाली थी.
याचिका में बताया गया कि इसका फाइनल परिणाम 2018 में जारी किया गया, लेकिन स्पेशल बैकवर्ड क्लास कोटा रद्द होने के कारण इस कोटे के 500 पद रिक्त रह गए. जब 500 पदों को मिलाकर नए सिरे से रिजल्ट जारी किया गया, तो विभिन्न श्रेणियों की कटऑफ में काफी परिवर्तन आया. इन सबके बीच अब 221 पद रिक्त हैं.