चंडीगढ़: ग्रुप डी भर्ती में खेल कोटा के तहत जिनके पास स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट नहीं है. उन्हें भी नियुक्ति दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और एचएसएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है.
हाईकोर्ट को बताया गया था कि खेल कोटा में 90 प्रतिशत लोग ऐसे भर्ती हुए हैं. जिनके पास ग्रेडेशन सर्टिफिकेट नहीं है.
पलवल निवासी मंजूर हसन ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि उसने ग्रुप डी में खेल कोटा में आवेदन किया था. मंजूर का आरोप है कि उनका चयन नहीं किया गया, जबकि ऐसे लोगों का चयन किया गया है जिनके पास स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट तक नहीं है. साथ ही याची ने ये भी कहा कि सर्टिफिकेट अनिवार्य है, बावजूद इसके जिन लोगों को नियुक्ति दी गई है, उनमें से 90 प्रतिशत के पास यह अनिवार्य योग्यता है ही नहीं.